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फिल्म स्टार आमिर खान ने कोर्ट में जवाब दिया,स्नैपडील से वुडलैंड के नकली बेल्ट व पर्स खरीद का मामला! Analytics Table

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About फिल्म स्टार आमिर खान ने कोर्ट में जवाब दिया,स्नैपडील से वुडलैंड के नकली बेल्ट व पर्स खरीद का मामला!

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बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने कोटा उपभोक्ता न्यायालय में पेश किया जवाब, अगली सुनवाई 25 नवंबर को* *आमिर खान ने शिकायत को बताया निराधार, परिवादी पर प्रचार पाने के उद्देश्य से मुकदमा करने का लगाया आरोप* *_करोड़ों रुपये लेकर विज्ञापन करने वाले फिल्मी सितारे उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते : इन्द्र मोहन सिंह हनी अधिवक्ता_* **स्नैपडील से वुडलैंड की कथित नकली बेल्ट और वॉलेट मिलने का मामला; सुप्रीम कोर्ट के 7 मई 2024 के महत्वपूर्ण फैसले का हवाला देकर आमिर खान को बनाया गया था पक्षकार।** **कोटा, 21 अक्टूबर 2026।** *बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान से जुड़े एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता विवाद में बुधवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष* आयोग, कोटा में अभिनेता आमिर खान की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने 13 पृष्ठों का लिखित जवाब प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई **25 नवंबर 2026** निर्धारित की है। *इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता अशपाक अंसारी व वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता **इन्द्र मोहन सिंह हनी**, जो स्वयं इस मामले में परिवादी हैं, ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी स्नैपडील से जुड़े कुणाल बहल एवं रोहित बंसल के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायत संख्या **300/2021** प्रस्तुत की थी।* _~~*### ~आमिर खान का विज्ञापन देखकर खरीदा सामान, निकला कथित नकली~_~ इन्द्र मोहन सिंह हनी ने बताया कि उन्होंने अभिनेता आमिर खान द्वारा प्रचारित ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील का विज्ञापन देखकर प्रतिष्ठित ब्रांड वुडलैंड की बेल्ट एवं वॉलेट ऑर्डर किया था। सामान प्राप्त होने पर उसकी प्रामाणिकता पर संदेह हुआ। जब वे उक्त सामान लेकर वुडलैंड के अधिकृत विक्रेता के पास पहुंचे, तो उनके अनुसार सामान को नकली बताया गया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत की तथा बाद में **सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन लगाकर आमिर खान को पक्षकार बनाने की मांग की**, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आमिर खान को नोटिस जारी किए। आमिर खान ने अपने जवाब में क्या कहा? आमिर खान की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में शिकायत को निराधार एवं कानून की दृष्टि से विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज करने की मांग की गई है। जवाब में कहा गया है कि आमिर खान एक प्रतिष्ठित अभिनेता एवं विभिन्न कंपनियों के ब्रांड एंबेसडर रहे हैं। उनके अनुसार वर्ष 2021 की मूल शिकायत में उन्हें वर्ष 2026 में पक्षकार बनाया गया, जबकि उनके विरुद्ध कोई स्पष्ट वाद-कारण नहीं है। आमिर खान की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि परिवादी ने प्रचार प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें प्रकरण में शामिल किया है। साथ ही उन्हें पक्षकार बनाने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिए जाने तथा संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने पर भी आपत्ति उठाई गई है। आमिर खान के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन्द्र मोहन सिंह हनी ने कहा कि उन्होंने यह मामला किसी व्यक्तिगत प्रचार के लिए नहीं, बल्कि देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज की कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उठाया है। **“जब कोई बड़ा फिल्मी सितारा अपने नाम और चेहरे के आधार पर करोड़ों लोगों को किसी कंपनी का सामान खरीदने के लिए प्रभावित करता है, तो क्या वह उस विज्ञापन से जुड़े उपभोक्ता हितों की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? यही महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न मैंने न्यायालय के समक्ष उठाया है।”** ### सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2024 को सेलिब्रिटी विज्ञापनों की जवाबदेही पर दिया था महत्वपूर्ण फैसला इन्द्र मोहन सिंह हनी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **7 मई 2024 को Indian Medical Association बनाम Union of India (पतंजलि भ्रामक विज्ञापन प्रकरण), रिट याचिका संख्या 645/2022, 2024 INSC 406** में महत्वपूर्ण आदेश दिया था। न्यायमूर्ति हिमा कोहली एवं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों के लिए विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियां तथा विज्ञापन का समर्थन करने वाले व्यक्ति भी कानून के अनुसार जिम्मेदार हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज एवं सार्वजनिक हस्तियों द्वारा उत्पादों के संबंध में उचित जांच-पड़ताल किए जाने की आवश्यकता **“करोड़ों रुपये लेकर विज्ञापन करना किसी को जनता को गुमराह करने का अधिकार नहीं देता। फिल्मी सितारों को अब विज्ञापन स्वीकार करने से पहले कंपनी और उसके उत्पाद को पूरी तरह ठोक-बजाकर देखना होगा।”** यह लड़ाई केवल मेरी नहीं, देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के अधिकारों की है इन्द्र मोहन सिंह हनी ने कहा, **“आज देश में करोड़ों लोग अपने पसंदीदा अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर विश्वास करके सामान खरीदते हैं। किसी फिल्मी सितारे का चेहरा देखकर उपभोक्ता यह मान लेता है कि संबंधित कंपनी और उसका उत्पाद विश्वसनीय होगा। ऐसे में उस विश्वास का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।”** उन्होंने कहा, **“मेरा प्रयास है कि इस मामले से पूरे देश में यह संदेश जाए कि कोई भी सेलिब्रिटी केवल करोड़ों रुपये की विज्ञापन फीस लेकर अपनी जिम्मेदारी समाप्त नहीं मान सकता। जनता के विश्वास की भी कीमत है और कानून में उसके संरक्षण के प्रावधान हैं।”** हनी ने कहा कि कोटा उपभोक्ता न्यायालय में चल रहा यह मामला भविष्य में सेलिब्रिटी विज्ञापनों की जवाबदेही के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी नजीर बन सकता है। आमिर खान के *अधिवक्ता आरव जैन, मोबाइल: 99290 56100 जारीकर्ता एवं परिवादी अशपाक अंसारी अधिवक्ता 8233400475 **इन्द्र मोहन सिंह हनी** वरिष्ठ भाजपा नेता अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय परिवादी — उपभोक्ता शिकायत संख्या 300/2021 **मोबाइल: 9214317071**

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